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हरियाणा सरकार देगी 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजन को सरकारी नौकरी


सोनीपत, 16 दिसंबर(dainikjagruk.com)
 उपायुक्त सुशील सारवान  ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है।  हरियाणा कौशल  निगम में लेवल वन, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकार  ने हरियाणा  के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों  में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी।

जिला सोनीपत से प्रभावित परिवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक उपायुक्त कार्यालय सोनीपत में निम्नलिखित जानकारी के साथ कागजात  जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय  पर  भेजे जा सकें।  मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी,एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति  की मौत हुई है। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी  है। उसका  नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता,  आयु एवं जन्म तिथि,  श्रेणी एससी, ओबीसी, एसटी, सामान्य। पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण हरियाणा या रह रहे यूटी या अन्य राज्य का। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है,  उक्त  परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र, मंजूरी भी देनी  है

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