मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के पात्र लाभार्थी 13 सितंबर तक करवा सकते हैं फ्लैट के लिए बुकिंग-एडीसी लक्षित सरीन
-पात्र लाभार्थियों को बुकिंग के तौर पर जमा करवानी होगी 10 हजार रूपये की राशि
-किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थी एडीसी कार्यालय में कर सकते हैं संपर्क
सोनीपत, 09 सितंबर। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की निति फरवरी 2021 के अंतर्गत सोनीपत शहर में फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के 5130 लाभार्थियों में से 2731 लाभार्थियों ने अपने सर्वे फार्म से संबंधित पूर्ण जानकारी पोर्टल पर अपलोड की थी, जिनमें से जांच करने पर 1461 लाभार्थी पात्र मिले हैं।
पत्रकारवार्ता के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र मिले 1461 लाभार्थी 13 सितंबर तक https://hfa.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन फ्लैट के लिए बुकिंग करवा सकता है। बुकिंग के तौर पर लाभार्थी को 10 हजार रूपये संबंधित बैंक के माध्यम से जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी बुकिंग राशि नहीं जमा करवाता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
*सोनीपत नगर निगम क्षेत्र में पात्र मिले 1461 लाभार्थियों को ड्रा के माध्यम से आवंटित होंगे 538 ईडब्ल्यूएस फ्लैट:-*
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के पात्र मिले 1461 लाभार्थियों को ड्रा के माध्यम से 538 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों में सेक्टर-27 गांव अहमदपुर स्थित पार्कर इंफ्रा प्राईवेट लिमिटिड के 137 फ्लैट, जीटी रोड स्थित सेक्टर-8 में स्थित आकर्षक रिलेट्रस प्राईवेट लिमिटिड के 102 फ्लैट, सेक्टर-61 स्थित परदेशी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटिड के 124 फ्लैट, सेक्टर-10 स्थित इंडियन रेलवे वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन के 117 फ्लैट तथा जेबीबी एवरेस्ट बिल्डिटेक प्राईवेट लिमिटिड के 58 फ्लैट है। उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों का एरिया 200 वर्ग फुट है। आवंटन के लिए अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट 1.50 लाख अथवा 750 प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है।
*अन्य संबंधित जानकारी:-*
-अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि केवल वे पंजीकृत आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के मांग सर्वेक्षण में फ्लैट विकल्प चुना है।
-मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम है और आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हरियाणा राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में पक्का मकान, प्लॉट या फ्लैट नहीं होना चाहिए।
-आवंटन प्रक्रिया हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा विभाग द्वारा पूर्णत: पारदर्शी ड्रॉ ऑफ लॉट्स(लॉटरी पद्घति) के माध्यम से की जाएगी।
-यदि किसी आवेदक को फ्लैट आवंटित नहीं होता है तो उसकी जमा की गई बुकिंग राशि पूर्णत: वापस कर दी जाएगी।
-इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की निति 26 फरवरी 2021 के सभी नियम व शर्ते यशावत लागू होंगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय या हमारी जेडक्रीम टीम व सीपीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही दूरभाष नंबर 0172-2585852 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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