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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी : नगराधीश डॉ. अनमोल


कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी-नगराधीश डॉ अनमोल


-महिलाओं पर यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूक करने के लिए लघु सचिवालय में किया गया जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन


सोनीपत, 28 जनवरी।    महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुधवार को लघु सचिवालय में कार्यस्थल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की जानकारी प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य नगराधीश डॉ अनमोल ने किया।

लघु सचिवालय में किया गया जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
 


                       प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए नगराधीश डॉ अनमोल ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना प्रत्येक विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिनियम की जानकारी को व्यवहार में लागू करने पर बल दिया, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को किसी प्रकार के उत्पीडऩ का सामना न करना पड़े।
                        इस दौरान विषय विशेषज्ञ समीक्षा ने महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की अवधारणा, शिकायत निवारण प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, विभागीय जिम्मेदारियों तथा अधिनियम से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडऩ एक गंभीर अपराध है, और अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार के उत्पीडऩ पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के सदस्यों
 


                        प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के सदस्यों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियों, वन स्टाफ सेंटर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तथा विभिन्न विभागों की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों ने भाग लिया।
                       महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीन कुमारी ने शी बॉक्स पोर्टल के संबंध में बताया कि जिले के सभी विभागों की आंतरिक शिकायत समितियों एवं जिला की स्थानीय शिकायत समिति का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे गए, जिनके संतोषजनक उत्तर देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया।

नगराधीश डॉ अनमोलमहिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोनीपत, 28 जनवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुधवार को लघु सचिवालय, सोनीपत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 को लेकर जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगराधीश डॉ. अनमोल ने बतौर मुख्य अतिथि किया। सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण हर विभाग की जिम्मेदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगराधीश डॉ. अनमोल ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिनियम की जानकारी को केवल सैद्धांतिक न रखकर व्यवहार में लागू करने पर जोर दिया, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। कानूनी प्रावधानों और शिकायत प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी कार्यक्रम के दौरान विषय विशेषज्ञ समीक्षा ने महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की अवधारणा, शिकायत निवारण प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका, विभागीय जिम्मेदारियां और अधिनियम से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, जिस पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। महिलाओं से बिना डर शिकायत दर्ज कराने की अपील प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने कहा कि POSH Act, 2013 महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करने वाला एक सशक्त कानून है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है और शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष व संवेदनशील निपटारा किया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की असहजता या उत्पीड़न की स्थिति में बिना भय के शिकायत दर्ज कराएं। She Box पोर्टल की जानकारी भी दी गई महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीन कुमारी ने बताया कि She Box पोर्टल पर जिले के सभी विभागों की आंतरिक शिकायत समितियों और स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का विवरण अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। अधिकारियों और विशेषज्ञों की रही मौजूदगी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति के सदस्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तथा विभिन्न विभागों की ICC के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर डिप्टी सिविल सर्जन योगेश गोयल, महिला थाना इंचार्ज कविता, सीडीपीओ गीता गहलावत, रेडक्रॉस की पूर्व सचिव सरोज बाला, डॉ. संजय, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
 


                        इस दौरान डिप्टी सिविल सर्जन योगेश गोयल, सोनीपत महिला थाना इंचार्ज कविता, सीडीपीओ गीता गहलावत, रैडक्रॉस की पूर्व सचिव सरोज बाला, नीलम रंगा, जसवंती, वेटरनरी सर्जन डॉ संजय, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वर्मा व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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